नाबालिग बच्ची को घर ले जाने से किया था इनकार ,सीडब्लूसी के आदेश पर नाबालिग लड़की के मां और भाई पर कप्तानगंज थाने पर मुकदमा दर्ज

 सीडब्लूसी के आदेश पर नाबालिग लड़की के मां और भाई पर कप्तानगंज थाने पर मुकदमा दर्ज 



नाबालिग बच्ची को घर ले जाने से किया था इनकार


नाबालिग को पीड़ा देने वालों पर होगी कार्यवाही-प्रेरक 

बस्ती। 

अपनी ही नाबालिग लड़की को घर ले कर जाने से इनकार करना बच्ची की मां और उसके भाई पर भारी पड़ गया है, सी डब्लू सी के चेयर पर्सन प्रेरक मिश्रा ने बालिका के भाई और मां के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कप्तानगंज थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, थानाध्यक्ष दीपक दुबे ने तत्परता दिखाते हुए सुसंगत धाराओं में आरोपियों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग लड़की के द्वारा सी डब्लू सी की पहल पर अपने ही भाई और मां के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने का अनोखा प्रकरण है।

बताते चलें कि उक्त थाना क्षेत्र के एक ग्राम की निवासी एक महिला ने अपने बेटी के घर से गायब होने का मुकदमा दर्ज कराया था, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बालिका को बरामद कर लिया था, विवेचक के द्वारा बालिका को न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जहां से बालिका के मेडिकल जांच का आदेश दिया गया था, बालिका ने मां की बात मानकर मेडिकल जांच भी करवा लिया था। लेकिन जब बालिका के सुपुर्दगी की बात आई तो मां और भाई ने उसे अपने साथ घर लेकर जाने से मना कर दिया। बालिका ने न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमे बताया कि वह नाबालिग है और उसने घर से भागने की गलती की थी लेकीन वह अब अपनी मां के साथ घर जाना चाहती हैं, लेकीन उसके मां और सगे भाई उसे घर लेकर जाने के लिए तैयार नहीं है, इतना ही नहीं उसे घर लेकर जाने के बाद जान से मार डालने की धमकी भी दे रहे हैं। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए न्याय पीठ के अध्यक्ष ने मामले को गंभीर तथा संवेदनशील बताते हुए थानाध्यक्ष को विधिक कार्यवाही करने का आदेश पारित कर सप्ताह भीतर आख्या प्रस्तुत करने को कहा था। सी डब्लू सी के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है। चेयर पर्सन प्रेरक मिश्रा ने बताया कि  न्याय पीठ के लिए बाल हित सर्वोपरि है उसके साथ किसी को भी मनमानी नही करने दी जायेगी जेजे एक्ट की धारा 75 मे इसे बच्चे के प्रति क्रूरता कहा गया है।

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