खलीलाबाद में बिना स्वीकृति के बनी अठावन दुकानें के ध्वस्तीकरण का आदेश

 

एसडीएम कोर्ट ने दिया आदेश वर्ष 2022 में बिना नक्शा पास कराए हुआ अवैध निर्माण


बगैर स्वीकृति बनीं 58 दुकानों को ध्वस्त करने का फरमान जारी




संतकबीरनगर, संवाददाता।


नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में अवैध ढंग से निर्मित 58 दुकानें ध्वस्त होंगी। एसडीएम सदर, नियत प्राधिकारी विनिमित क्षेत्र मगहर-खलीलाबाद की कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है। इससे नगर पालिका प्रशासन में खलबली मच गई। वैसे नगर पालिका प्रशासन निगरानी के लिए संबंधित कोर्ट में दावा दाखिल कर अपना जवाब प्रस्तुत करने की तैयारी में जुट गया है।

पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा के कार्यकाल में वर्ष 2022 में नगर पालिका प्रशासन ने खलीलाचाद शहर के अलग-अलग जगहों पर 58 दुकानें निर्मित कराया। विनियमित क्षेत्र मगहर खलीलाबाद के पूर्व जेई चंद्र प्रकाश चौधरी ने 04 मई 2022 को नियम प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र मगहर-खलीलाबाद की कोर्ट में आख्या प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में उल्लेख किया कि निर्माणकर्ता के जरिए भूतल पर करीब 400 गुणा 10 फीट क्षेत्र पर 40 दुकानों का निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के किया जा रहा है। इसी तरह भूतल पर ही 12 गुणा 20 मीटर क्षेत्र पर 12 दुकानों और 4.80 2022नोटिस के बाद भी नगर पालिका प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया जवाब


अब निगरानी के लिए दावा दाखिल करके अपना पक्ष रखेगा नगर पालिका प्रशासन गुणा 12 मीटर क्षेत्र पर 06 दुकानों का निर्माण कार्यबगैर स्वीकृति के किया जा रहा है। जिसके आधार पर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र ने निर्माणकर्ता नगर पालिका प्रशासन को 04 मई 0222 को कारण बताओं नोटिस जारी किया। कारण बताओ नोटिस निर्माणकर्ता को 10 मई 2022 नगर पालिका खलीलाबाद प्रशासन ने ने वर्ष 2022 में शहर के भिटवा मोहल्ला और पटखौली आदि क्षेत्रों में पीडब्लूडी सड़क की पटरी पर, गड़ही की जमीन में और बंजर जमीन में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिए ही और बगैर नक्शा पास कराए 58 दुकानों का निर्माण करा दिया गया। ऐसी रिपोर्ट विनियमित क्षेत्र मगहर-खलीलाबाद के अवर अभियंता की ओर से दी गई। जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई आपत्ति या जवाब दाखिल नहीं किया गया। बार-बार पुकार के बाद कोई उपस्थित नहीं हुआ। बिना स्वीकृत मानचित्र के किए गए 58 दुकानों के ध्वस्त करने का एक पक्षीय आदेश दिया गया। नोटिस प्रपत्र ग जारी करके 15 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 तामिला के बाद नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के अधिवक्ता उपस्थित हुए, लेकिन अभी तक निर्माणकर्ता के जरिए संबंधित कोर्ट में कोई आपत्ति अथवा जवाब दाखिल नहीं किया गया। निर्माणकर्ता की ओर से बार-बार पुकार के बाद भी कोई नियत प्राधिकारी कोर्टएसडीएम सदर एवं नियत प्राधिकारी 66 विनियमित क्षेत्र मगहर खलीलाबाद की कोर्ट के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में निर्मित 58 दुकानों को ध्वस्त किए जाने का एक पक्षीय आदेश जारी हुआ है। इस आदेश की जानकारी होने पर संबंधित कोर्ट में निगरानी के लिए दावा दाखिल करा दिया गया है। विधिक प्रक्रिया के तहत नगर पालिका प्रशासन अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। अवधेश कुमार भारती, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद खलीलाबd


एसडीएम सदर व नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र मगहर खलीलाबाद की कोर्ट ने निर्माणकर्ता के जरिए बिना स्वीकृत मानचित्र के किए गए निर्माण को ध्वस्त करने का एक पक्षीय आदेश पारित किया। इसके साथ नोटिस प्रपत्र जारी करने का आदेश दिया है। 

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