रेप आरोपी बसपा सांसद अतुल राय की अग्रिम विवेचना की याचिका खारिज



स्पेशल कोर्ट में 7 सितंबर को पुलिस सुरक्षा में नैनी सेंट्रल जेल से पेश करने का भी आदेश


मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ।

 रेप के आरोपी बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सांसद अतुल राय को बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अतुल राय की अर्जी खारिज कर दी है। सांसद की याचिका में छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम विवेचना कराए जाने की मांग में दाखिल की गई थी।एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में 7 सितंबर को अतुल राय के बयान दर्ज होंगे। साथ ही कोर्ट ने एसएसपी को पुलिस सुरक्षा में नैनी सेंट्रल जेल से पेश करने का आदेश दिया है।



बता दें कि शिकायतकर्ता छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। अब तक हुई जांच को लेकर सांसद अतुल राय की ओर से सवाल उठाए गए थे। अतुल राय पूर्वांचल के मऊ जिले की घोसी सीट से बसपा के सांसद हैं और नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। सांसद राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में रेप का मुकदमा दर्ज है।


एफआईआर के मुताबिक सांसद अतुल राय पर आरोप है कि उन्होंने सात मार्च 2018 को अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने फ्लैट में बुलाकर युवती का रेप किया था।यही नहीं पीड़िता का वीडियो भी बना लिया था और आरोप यह भी है कि वीडियो को वायरल कर देने की धमकी भी दिया गया था।


डीजीसी क्रीमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने ब्लैकमेल कर लगातार यौन शोषण करने का भी लगाया आरोप था। अतुल राय घोसी से बसपा के सांसद हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उसी वक्त एक लड़की ने अतुल राय पर रेप का आरोप लगाया था क्योंकि चुनाव का माहौल था, और सिसायी पारा भी गर्म था। लिहाजा ये आरोप अतुल राय के लिए परेशानी का सबब बन गया और उन्हें जेल जाना पड़ा।


इस दौरान वो लोकसभा चुनाव जीत गए और सांसद बन गये। हालांकि अतुल राय को जमानत नहीं मिली और वे अभी तक नैनी जेल में बंद हैं। पिछले महीने अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के सामने पीड़िता और उसके दोस्त ने खुद को आग लगाई थी जिसमें दोनों का शरीर ज्यादा जल गया था। इलाज के दौरान पहले उसके दोस्त और बाद में उसकी मौत हो गई।

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