सूचना कानून की उपेक्षा:"मांगी गई नौ साल की जनसूचना,मिली तीन साल की"!




मिल्कीपुर, अयोध्या।
तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेवरा निवासी प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र देवशरण मिश्रा ने मिल्कीपुर बीडीओ से ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2011 से वर्ष 2019 तक के विकास कार्यों संबंधी 6 बिंदुओं पर जन सूचना 31 जुलाई 2020 को मांगी गई थी। जनसूचना में शिकायतकर्ता ने इंदिरा आवास, लोहिया आवास, प्रधानमंत्री आवास वित्तीय वर्ष अनुसार चयन सूची उपलब्ध कराने संबंधी जन सूचना मांगी थी। कितने लाभार्थी अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति व सामान्य वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। जिन्हें आवास आवंटित किए गए हैं। 

स्वच्छता संबंधी, शौचालय, तालाब खुदाई लाभार्थियों की सूची प्रोत्साहन राशि के संबंध में सूचना मांगी गई थी। जब जन सूचना अधिकारी द्वारा दो माह तक शिकायतकर्ता को जन सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो शिकायतकर्ता ने 5 सितंबर 2020 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत जन सूचना अधिकारी /खंड विकास अधिकारी मिल्कीपुर से गांव सभा में पूर्व में दिए गए शिकायत की जन सूचना के लिए अपील की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी मिल्कीपुर द्वारा 2017 से 19 तक का ही फर्जी मनगढ़ंत सूची विकास कार्यों को दर्शाकर जन सूचना उपलब्ध कराई गई। जिससे शिकायतकर्ता प्रदीप मिश्रा संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को खंढ विकास अधिकारी /जन सूचना अधिकारी द्वारा सचिव व  प्रधान को जांच व भ्रष्टाचार  के दायरे से बचाने के लिए जो आख्या व जन सूचना दी है। उससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है।उक्त क्रियाकलापों के संबंध में गुहार लगाते हुए दोषी कर्मचारी सचिव व प्रधान के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।

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