नकली नोट रखना कोई अपराध नहीं::बॉम्बे हाईकोर्ट

 मुम्बई 

बंबई उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि किसी के पास से नकली नोट मिलने का यह प्रमाण नहीं है तो कि वह अपराध कर रहा है। नकली नोट कोई भी रख सकता है ,न्यायालय ने यह फैसला उस समय दिया जब पुणे के एक 19 वर्षीय युवक के पास से पुलिस ने नकली नोट बरामद किए ।

कोर्ट ने कहा है कि चार्जसीट में कहीं भी इंगित नहीं है कि नकली नोट रखने वाला युवक उसका प्रयोग कर रहा था। इसलिए नकली रोड रखना कोई अपराध नहीं बनता!

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form