जमीन से पानी निकाल कर बेचने वालों को अब जिला प्रशासन की अनुमति होगयी जरूरी।

 


बस्ती 24 दिसंबर 2020 
सभी व्यवसायिक औद्योगिक संस्थाओं इन्फ्राइस्टेªक्चरल, ड्रिलिंग एजेन्सीज एवं थोक उपभोक्ताओ (पेयजल एंव वृक्षारोपण की शासकीय योजनाओं के अतिरिक्त) द्वारा रजिस्टेªशन कराना एवं निर्धारित शुल्क पर भूजल का उपयोग करने हेतु अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। वे कलेक्टेªट सभागार में भूगर्भ जल समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने इस अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है।
उन्होने बताया कि शासन द्वारा  उत्तर प्रदेश भूजल (प्रबन्धन और विनिमय) अधिनियम 2019 अधिसूचना के अनुसार भूजल अतिदोहन एवं दुरूपयोग रोकने एंव भूजल का समुचित प्रबन्धन एंव विनियमन करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।
उन्होने बताया कि घरेलू एंव कृषि उपभाक्ताओं का रजिस्टेªशन अनिवार्य है, जो कि निःशुल्क होगा। रजिस्टेªशन बेव पोर्टल ूूूण्नचहूकवदसपदमण्पद पर कर  सकते है। उन्होने बताया कि निर्धारित अधिनियम के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जायेगे। बैठक में जिला विकास अधिकारी अजीत श्रीवास्तव, उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश, भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की सहायक अभियन्ता शिप्रा चैबे एंव विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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