गोरखपुर 13 नवम्बर उत्तरप्रदेश
प्याज की बढ़ती हुई कीमतों के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा प्याज के व्यापारियो ंपर भण्डारण सीमा अग्रिम आदेशों तक लागू की गई जिसमें थोक विक्रेता के लिए 25 मी0 टन एवं फुटकर विक्रेता के लिए 2 मी0 टन भण्डारण सीमा निर्धारित है।
जिलाधिकारी के0 विजयेन्द्र पाण्डियन ने बताया है कि उपरोक्त भण्डारित सीमा को प्रभावी रूप से लागू कराने हेतु जांच टीम का गठन कर प्याज के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने जनपद के थोक एव फुटकर प्याज विक्रेताओ को निर्देश दिये है कि वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित भण्डारण सीमा का ध्यान रखते हुए ही व्यापार सुनिश्चित करे। निर्धारित भण्डारण क्षमता से अधिक प्याज भण्डारित पाये जाने पर दोषी विक्रेताओ के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।