, उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर- फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन में प्रत्येक प्रत्याशिओ को प्रिंट करायी गयी चुनाव सामाग्री की चार प्रतियाॅ चुनाव कार्यालय का उपलब्ध करायेंगे। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होने जिले के सभी प्रिन्टर्स/पब्लिसर्स को निर्देश जारी किया है कि सभी चुनाव सामाग्री पर अपना नाम एंव पता प्रकाशित करेंगे तथा उसकी प्रतियाॅ निर्वाचन कार्यालय में जमा करेंगे।
उन्होने बताया कि विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए आगामी 01 दिसम्बर को मतदान होगा। मतदेय स्थल के 200 मीटर के भीतर मतयाचना संबंधी सभी प्रकार की गतिविधि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगी। 200 मीटर के भीतर कोई प्रत्याशी टेन्ट, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट प्रदर्शित नही करेंगा और न ही कोई प्रत्याशी या दल पहचान वाली चिट जारी करेंगा, जिससे किसी विशेष अभ्यर्थी या दल के लिए मत मांगा जाय।
उन्होने बताया कि इस मतदान में मतदाता द्वारा अपना अधिमान हिन्दी, अंगे्रजी अथवा रोमन लिपि में 1, 2, 3 के रूप में पीठासीन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैगनी रंग के स्केच पेन से अंकित करना है। इसके अलावा किसी प्रकार की स्याही अथवा पेन के इस्तेमाल करने पर मतपत्र अवैध हो जायेंगा। इसके अलावा मतपत्र पर किसी प्रकार का चिन्ह, हस्ताक्षर, नाम अंकित करने पर भी मत अवैध हो जायेंगा।
उन्होने बताया कि बिना क्रमांक वाला मतपत्र पीठासीन अधिकारी जारी नही करेंगे। मतपत्र के पिछले भाग एवं प्रतिपर्ण पर पीठासीन अधिकारी को मोहर लगानी होंगी, जो उस मतदेय स्थल का क्रमांक होता है। मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रतिपर्ण पर मतदाता का हस्ताक्षर अवश्य करा लेना चाहिए। मतदाता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र का क्रमांक नोट करने की मतदान अभिकर्ता को अनुमति नही होगी, वह केवल प्रथम एंव अन्तिम मतपत्र के क्रमांक को नोट कर सकता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान की समाप्ति के बाद सभी ब्लाक से मतपेटिका जिला मुख्यालय पर एकत्र की जायेंगी तथा मतपेटिका सहित समस्त प्रकार के प्रपत्रों का मिलान करके मजिस्टेªट एवं पर्याप्त पुलिस बल के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में जमा कराया जायेंग ।
उन्होने बताया कि विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए आगामी 01 दिसम्बर को मतदान होगा। मतदेय स्थल के 200 मीटर के भीतर मतयाचना संबंधी सभी प्रकार की गतिविधि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगी। 200 मीटर के भीतर कोई प्रत्याशी टेन्ट, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट प्रदर्शित नही करेंगा और न ही कोई प्रत्याशी या दल पहचान वाली चिट जारी करेंगा, जिससे किसी विशेष अभ्यर्थी या दल के लिए मत मांगा जाय।
उन्होने बताया कि इस मतदान में मतदाता द्वारा अपना अधिमान हिन्दी, अंगे्रजी अथवा रोमन लिपि में 1, 2, 3 के रूप में पीठासीन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैगनी रंग के स्केच पेन से अंकित करना है। इसके अलावा किसी प्रकार की स्याही अथवा पेन के इस्तेमाल करने पर मतपत्र अवैध हो जायेंगा। इसके अलावा मतपत्र पर किसी प्रकार का चिन्ह, हस्ताक्षर, नाम अंकित करने पर भी मत अवैध हो जायेंगा।
उन्होने बताया कि बिना क्रमांक वाला मतपत्र पीठासीन अधिकारी जारी नही करेंगे। मतपत्र के पिछले भाग एवं प्रतिपर्ण पर पीठासीन अधिकारी को मोहर लगानी होंगी, जो उस मतदेय स्थल का क्रमांक होता है। मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रतिपर्ण पर मतदाता का हस्ताक्षर अवश्य करा लेना चाहिए। मतदाता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र का क्रमांक नोट करने की मतदान अभिकर्ता को अनुमति नही होगी, वह केवल प्रथम एंव अन्तिम मतपत्र के क्रमांक को नोट कर सकता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान की समाप्ति के बाद सभी ब्लाक से मतपेटिका जिला मुख्यालय पर एकत्र की जायेंगी तथा मतपेटिका सहित समस्त प्रकार के प्रपत्रों का मिलान करके मजिस्टेªट एवं पर्याप्त पुलिस बल के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में जमा कराया जायेंग ।