फसल का डंठल जलाया तो अर्थदण्ड के साथ कार्यवाई

फसल अपशिष्टों को जलाये जाने से रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करें एसडीएस व तहसीलदार: डीएम
बहराइच 09 अप्रैल। मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, मा. उच्चतम न्यायालय व मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों तथा समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने समस्त उप जिलाधिकारियों/तहसीलदारों तथा उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में फसल अपशिष्टों को जलाये जाने से रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसलों के अवशेष को जलाने वाले दोषी व्यक्तियों की पुष्टि होने पर दो एकड़ क्षेत्रफल तक रू. 2500, दो से पांच एकड़ तक रू. 5000 तथा पांच एकड़ से अधिक पर रू. 15000 अर्थदण्ड लगाया जाए तथा घटना की पुनरावृत्ति से सम्बन्धित मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा-26 एवं एक्ट सं. 14/1981 की धारा-19 के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही कर नियमानुसार कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित कराया जाये।


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