मास्क बिना घर से न निकले

घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य: जिला मजिस्ट्रेट
बहराइच 10 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार ने एपेडेमिक एक्ट, 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज़ (कोविड-19) विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में जनपद में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 806 दिनांक 08 अप्रैल 2020 अन्तर्गत कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना आवश्यक बताया गया है।
इस सम्बन्ध में लोगों को सुझाव दिया गया है कि बाज़ार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर (मास्क) बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर (मास्क) के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर/मुॅह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये हुए न किया जाय।
एन-95 फेस कवर (मास्क) का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही किया जाना संस्तुत है। बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपेडेमिक एक्ट, 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज़ (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
                   


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