*एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के आरोप में तहसील बार एसोसिएशन हर्रैया के पूर्व अध्यक्ष को हाइकोर्ट से बड़ी राहत*
ऐडवोकेट ,के ल तिवारी
बस्ती:वशिष्ठ नगर
जिसके बाद हरैया थाने पर एसडीएम मनोज प्रकाश की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 158 सन 2025 बीएनएस की अन्तर्गत धारा 121(1),132,352,351(3),224,
125 दर्ज कर कार्यवाही शुरू की गई.!
जिसके बाद तहसील बार के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट महिनाथ त्रिपाठी ने अपने विद्वान *अधिवक्ता के.एल.तिवारी* के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित कर एफआईआर को रद्द करने तथा किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही व गिरफ्तारी करने पर रोक लगाने की प्रार्थना की...!
याचिका के सुनवाई के समय *अधिवक्ता के.एल.तिवारी* ने न्यायालय के समक्ष दलील रखी कि एसडीएम के दबाव में दर्ज एफआईआर में कई प्रकार की न्यायिक त्रुटियां है धारा 121(1) जिसमें एक साल से दस का सजा का प्राविधान है तथा दर्ज की गई सभी धाराओ का अपराध कारित किया जाना तहरीर से ही प्रतीत नहीं हो रहा है...!
तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महिनाथ त्रिपाठी के *अधिवक्ता के.एल.तिवारी* की दलील सुनने के बाद *न्यायमूर्ति सिद्धार्थ* व *न्यायमूर्ति हरवीर सिंह* की बेंच ने किसी भी प्रकार के गिरफ्तारी,व दंडात्मक कार्यवाही करने पर रोक लगाते हुए तहसील बार के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता महिनाथ त्रिपाठी को बड़ी राहत प्रदान की है जिसके लिए पूर्व अध्यक्ष ने अपने माननीय उच्च न्यायालय व अपने अधिवक्ता को धन्यवाद ज्ञापित किया है ..!