अब नकल करने कराने और दुसरे के स्थान पर परीक्षा पर नया कानून,दस साल तक की सजा और जुर्माना भी,नया कानून प्रविधानित

लखनऊ


 भारत की संसद में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस विधेयक में तमाम ऐसे प्रावधानों को इंगित किया गया है जिसमें प्रमुख है ।

पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और एक करोड रुपए जुर्माना का प्रावधान हैm वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। पेपर लीक बिल आज 5 फरवरी को लोकसभा में पेश की गई ।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया बिल में पेपर लीक और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर कड़ी कार्यवाही और सजा का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक और नकल के किन-किन मामलों में कितनी सजा होगी वह इस प्रकार है।

 देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नल की घटनाएं होती रहती हैं राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए और स्वच्छता को परीक्षा की सुचिता को कायम रखने के लिए अपराधी को 10 साल का जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है।

 बताते हैं कि आए दिन दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा देना और नकल माफियाओं का संगठित गिरोह सरकार को हर प्रांत में समय-समय पर चुनौती देता रहा है यूपीएससी नेता और के जैसी परीक्षाओं में भी इस तरह की घटनाओं को देखा गया ऐसे में ऐसे में लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक जाता है और सरकार हाथ पांव पटकने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती अब विश्वास किया जाता है कि परीक्षा रोकथाम विधेयक काफी हद तक परीक्षा के अपराध को कम करने में सहायक होगा।

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