अपराध का आका भयभीत ,मुख्तार अंसारी, मांग रहा बैरंक में सीसीटीवी कैमरा



मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ।


 बांदा जेल में बंद बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी लगातार अपनी बैरक में टीवी लगाने की गुहार लगाता रहा है। एक बार फिर गैंगस्टर कोर्ट में वर्चुअल पेशी के दौरान उसकी तरफ से लिखित आवेदन कर गुहार लगाई गई। इस पर गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद की अदालत ने जिला कारागार बांदा से आई आख्या और मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और विशेष लोक अभियोजक की दलीलों को सुना। अदालत ने कहा कि जेल मैनुअल और शासनादेश में शामिल प्राविधान के अनुसार अनुमति योग्य हो तो बैरक में टीवी लगाया जाना सुनिश्चित करें। 


मख्तार अंसारी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए चारों आवेदनों में से टीवी लगाने की मांग वाले आवेदन पर सुनवाई हुई। विशेष गैंगस्टर कोर्ट रामअवतार प्रसाद की अदालत ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक की दलीलों को सुना। बांदा जेल से आई आख्या को भी देखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जेल मैनुअल व शासनादेश के आधार पर टेलीविजन लगाने का आदेश जारी किया। 


मुख्तार अंसारी की तरफ से वकील ने कहा कि बगल की बैरक संख्या 15 में टीवी लगा है। मुख्तार अंसारी के बैरक संख्या 16 से टीवी हटा दिया गया है। जिला कारागार बांदा से आई आख्या का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधीक्षक कारागार बांदा को आदेशित किया कि उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल एवं समुचित शासनादेश में शामिल प्राविधान के अनुसार अनुमति योग्य हो तो आवेदक के बैरक में टीवी लगाया जाना सुनिश्चित करें। 



बाहुबली विधायक द्वारा मेडिकल सुविधा की मांग के आवेदन पर 6 सितंबर को सुनवाई की तिथि सुनिश्चित की गई। उच्च श्रेणी बंदी की सुविधा के प्रार्थना पत्र पर 8 सितंबर को सुनवाई की तिथि सुनिश्चित की गई। स्वयं के खर्चे पर भोजन व कूलर की मांग के प्रार्थना पत्र पर 2 सितंबर की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित हुई है। बताते चलें कि फर्जी असलहा लाइसेंस मामले में आरोपित आधा दर्जन लोगों के साथ सदर विधायक मुख्तार अंसारी के विरूद्ध गैंगेस्टर का मामला दक्षिण टोला थाने में पंजीकृत है। 

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