कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना कफ्र्यू अवधि में समस्त सरकारी कार्यालयों में कार्मिको की उपस्थिति हेतु रोस्टर तैयार किया जाय।
उन्होने कहा कि कोरोना कफ्र्यू की अवधि में सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कार्मिको की उपस्थिति न हो तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिको को शिफ्टवार उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय। उन्होने कहा कि उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये। इसका उल्लघंन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेंगी।
उन्होने कहा कि कोरोना कफ्र्यू की अवधि में सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कार्मिको की उपस्थिति न हो तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिको को शिफ्टवार उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय। उन्होने कहा कि उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये। इसका उल्लघंन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेंगी।
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