टेली ला प्रोजेक्ट की जानकारी विधिक शिविर में

टेली लाॅ प्रोजक्ट  के बारे में दिया जानकारी


जौनपुर ।


सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप्ति सिंह ने बताया कि   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विडियों कान्फे्रसिंग के माध्यम से ‘‘टेली लाॅ प्रोजक्ट, पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट, विधवा महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सहायता, वरिष्ठ नागरिक, बच्चों के अधिकार एवं विभिन्न प्रकार के अक्षम व्यक्तियों की सहायता से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने हेतु’’  ‘‘आर्यन विडियोग्राफी संेटर शिकारपुर विकास खण्ड करंजाकला जौनपुर‘‘ में विधिक साक्षरता शिविर का अयोजन किया गया। श्रीमती प्रदीप्ति सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पति के मृत्युपरांत निराश्रित विधवा महिला को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायताध्पेंशन से सम्बन्धित पात्रता की जानकारी देते हुए उनकी पुत्री शादी अनुदान योजना के बारे में बताया गया अनुदान हेतु आवेदन किये जाने कि समय सीमा एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत किये जाने की जानकारी प्रदान की गयी। साथ ही साथ भारत सरकार की योजना ‘‘बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं’’ के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया


। वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों के अधिकार तथा अन्य प्रकार के अक्षम नागरिकों कों सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के उपायों यथा मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी, साफ-सफाई एवं कुछ घण्टों के अंतराल पर साबुन से हाथ धोने इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। इस अवसर पर हर्ष नारायन सिंह जिला समन्वयक, कामन सर्विस सेंटर द्वारा टेली लाॅ की योजना द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में बताया गया। मनोज वर्मा एडवोकेट द्वारा महिलाओं की विभिन्न प्रकार की सहायता हेतु तमाम कानूनों एवं योजनाओं तथा रिसोर्स पर्सन श्रीमती रंजीता शर्मा द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एवं विधवा महिलाओं को ग्राम सभा शहरी महिलाओं को जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा आॅनलाइन आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करायी गयी ।


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