बिना मास्क के घर से निकले और सार्वजनिक स्थल पर थूके तो 100 से500 तक अर्थ दंड

बस्ती,उत्तर प्रदेश


जिलाधिकारी बस्ती श्री आशुतोष निरंजन ने


 


 कोविड-19 महामारी  में लॉक डाऊन


 


 


के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने की दृष्टि से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस दौरान स्वास्थ्य की देखभाल एवं सेवा कर मी के पूर्व किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी हिंसात्मक कार्य उसके संपत्ति को नुकसान करने वाला महामारी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही होगी उन्होंने कहा है कि किसी भी ताजमहल पर घर से बाहर मास्क गमछा रुमाल दुपट्टा इसका रोकने पर व्यक्ति को एवं ₹100 से ₹500 तक जुर्माना किया जा सकता है.


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