बस्ती , जनपद के समस्त कम्बाईनधारको को चेतावनी जारी की गयी है कि बगैर स्ट्रा रिपर/सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम/पैडी स्ट्रा चापर/मल्चर के फसल कटाई करने पर कम्बाईन मशीन को जब्त कर लिया जायेंगा तथा उनके विरूद्ध वैधानीक कार्यवाही की जायेंगी। उक्त जानकारी उप निदेशक कृषि डाॅ0 संजय त्रिपाठी ने दी है।
उन्होने कहा है कि सभी कम्बाईनधारको ने 100 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र दिया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पुआल/कृषि अपशिष्ट जलाना दण्डनीय अपराध है और वे इसका पालन करते हुए बगैर स्ट्रा रिपर/सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम/पैडी स्ट्रा चापर/मल्चर के फसल कटाई नही करेंगे। उन्होने कहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अपने उस शपथ पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करे।
कम्बाइन में स्ट्रा चॉपर नही तो मशीन जप्त भी हो सकती है
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