हॉटस्पॉट छोड़कर कृषि कार्यो पर रोक नही


बस्ती 10 अप्रैल 2020, सू.वि., कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन की अवधि में (हाॅटस्पाट एरिया छोड़कर) कृषि एवं उससे संबंधित उपकरणों की दुकान, सर्विस सेण्टर, स्पेयर पार्ट की दुकान कस्बों में खुले रहेंगे। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि साथ ही आवश्यक वस्तुओ के आपूर्ति करने वाले सभी वाहन के मरम्मत की दुकाने हाईवे एवं पेट्रोल पम्प के आसपास खुली रहेंगी।
उन्होने बताया कि किसानों और श्रमिको द्वारा खेती कार्य फार्म मशीनरी सेण्टर तथा कम्बाइन हार्वेस्टर और कृषि एवं बागवानी उपकरण की अन्तर्राज्यी आवाजाही को छूट प्रदान की गयी है।
उन्होने बताया कि कटाई, मड़ाई से संबंधित कम्बाइन हार्वेस्टर, रिपर, टैªक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण के चालक, टेक्नीशियन एवं श्रमिक जो जिले में है उन्हें किसी पास की आवश्यकता नही होगी। दूसरे जिले से आने के लिए उन्हें अनुमति पत्र या पास लेना होगा। इसके लिए उन्हें अपने जिले के उप निदेशक कृषि से संस्तुति कराना होगा।
उन्होने बताया कि दूसरे प्रदेश के चालक, टेक्नीशियन, श्रमिक अपने प्रदेश के जिलाधिकारी/उपायुक्त से पास लेकर उत्तर प्रदेश में आ सकेंगे। यही पास अन्य जिलोे के लिए भी मान्य होगा। उन्होने बताया कि किसानों को स्वयं अथवा दूसरे किसानों के खेतो पर कटाई, मड़ाई, बुआई आदि कार्य करने हेतु किसी प्रकार के पास की जरूरत नही होगी। कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन के दौरान आवश्यक जानकारी के लिए किसान उप निदेशक कृषि कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
जिलाधिकारी ने किसान भाईयों से अपील किया है कि गेहॅू की कटाई, गन्ने की कटाई तथा रोपाई, फल एंव सब्जियों की तुड़ाई एवं अन्य सभी प्रकार के कृषि कार्यो के दौरान पर्याप्त दूरी बनाये रखे। आॅख, कान, गला, मुॅह तौलिए से ढंके रहे। सेनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें। व्यक्तिगत साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखे। साथ ही मशीनों के पार्टस को बार-बार छूने पर नियमित रूप से साबुन से हाथ धोते रहे।


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