अनावश्यक घूमा तो पास जब्त कार्रवाई भी अलग से

बस्ती 11 अप्रैल 2020 सू०वि० ,जनपद में लॉक डाउन के दौरान अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अनावश्यक रूप से नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।  उक्त चेतावनी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होंने कहा है कि हॉट स्पॉट घोषित 3 क्षेत्रों में पूर्णतया बंदी रहेगी।
उन्होंने कहा है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासन, नगर पालिका, नगर पंचायत, विद्युत एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा ड्यूटी पास पहचान पत्र धारक बैंक एवं अन्य राजकीय कर्मचारी गण प्रातः 10.00 बजे से कार्यालय जा सकेंगे तथा समय समाप्ति पर घर।
उन्होंने कहा है कि अनुमति प्राप्त आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं की आपूर्ति करने वाले को डिलीवरी करने की अनुमति रहेगी। ऐसे सभी पास धारक व्यक्ति अपना पास प्रदर्शित करते हुए केवल अपने कार्य के समय क्षेत्र में रहेंगे, यदि उसके अलावा वह घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनका पास निरस्त कर दिया जाएगा तथा लाक डाउन के प्रतिबंधों के उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर नागरिक गण अपने निकट के दवा की दुकानों, किराने की दुकान, राशन शॉप में खरीदारी कर सकेंगे। वहां पर पैदल जाएंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे।
उन्होंने सभी जनपद वासियों से अनुरोध किया है कि सामान्य परिस्थिति में घर से न निकले। अपरिहार्य परिस्थितियों में घर से निकलते समय फेस कवर मास्क, तौलिया, गमछा का प्रयोग अवश्य करें।
उन्होंने बताया है कि मीडिया बन्धुओ, कम्युनिटी किचन से जुड़े कर्मचारियों, जनहित के कार्य हेतु  स्वयंसेवी संगठन जिन्हें सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, परंतु हॉटस्पॉट वाले 3 क्षेत्रों में पूर्णतया प्रतिबंध लागू रहेगा।


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