उत्तर प्रदेश में अयोग्य प्राथमिक शिक्षकों की सेवा समाप्ति का शासनादेश जारी

 लखनऊ 

: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की तैनाती की गई थी जिसमें उन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होगी जिनकी शैक्षणिक अर्हता आवेदन की अंतिम तिथि यानी की 22 दिसंबर 2018 को पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है कई साल की सेवा पूरी करने के बाद विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है अब इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाएगी आईए जानते हैं क्या है पूरी खबर।

यूपी प्राथमिक शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन 69000 सहायक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया 2018 में पूरी की गई थी कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी बीटीसी परीक्षा में बैक पेपर आए थे बैक पेपर का रिजल्ट आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि के 2 महीने बाद जारी किया गया था इस तरह आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षिक करता पूरी न करने वाले चयनित डीएलएड शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उनकी सेवा समाप्त करने के निर्देश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी बीएसए को जारी कर दिए गए हैं साथ ही इनका चयन करने वाले दोषी अधिकारियों कर्मचारियों और चयन समिति के सदस्यों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।

जानकारी के लिए बता दें शिक्षकों की तैनाती तीन चरणों में कराई गई थी परिषद ने हाल ही में एक पत्र जारी किया था जिसमें 69000 सहायक अध्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करते समय शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख व अन्य आवश्यक अभिलेख 22 दिसंबर 2018 तक पूर्ण होना अनिवार्य था।

यूपी के इन शिक्षकों की सेवाएं होगी समाप्त

जानकारी के लिए बता दें अधिसूचना 1 दिसंबर 2018 को जारी की गई थी और 22 दिसंबर 2018 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई थी इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए थे जिनका बीटीसी में बैक पेपर आया था यानी कि उसे समय उनकी शैक्षिक करता पूरी नहीं हो सकी थी इन्होंने बाग के लिए आवेदन किया था उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बैक परीक्षा कराई और जिसका परिणाम आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद आया इस दौरान इस पूरी प्रक्रिया में अक्टूबर 2020 में 31277, तथा दिसंबर 2020 में 36590 पदों के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई थी इनमें काफी पद रिक्त रह गए थे जिसके कारण एक और काउंसलिंग आयोजित की गई शैक्षणिक अर्हता के मामले में कोर्ट के एक आदेश का अनुपालन में आवेदन के अंतिम तिथि तक शैक्षणिक एकता पूरी न करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के निर्देश परिषद सचिव ने दिए हैं।

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